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पटना: आंध्र प्रदेश पुलिस की ट्रांजिट रिमांड याचिका खारिज, आईजी सुनील एम. नायक की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई फटकार

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पटना: बिहार अग्निशमन सेवा के आईजी सुनील एम. नायक की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया जब पटना सिविल कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस की ट्रांजिट रिमांड याचिका खारिज कर दी। दरअसल आंध्र प्रदेश से पहुंची पुलिस टीम 2021 के एक कथित हिरासत प्रकरण में कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाने की तैयारी में थी, लेकिन अदालत में पेशी के दौरान पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो गए। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने जब पुलिस टीम से वैध गिरफ्तारी वारंट और केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा तो अधिकारी आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं कर सके, जिसके बाद अदालत ने इसे गंभीर प्रक्रियात्मक चूक मानते हुए रिमांड आवेदन अस्वीकार कर दिया और पुलिस को फटकार भी लगाई। जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी राजधानी के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित आवास से की गई थी, जबकि नियमों के अनुसार किसी दूसरे राज्य की पुलिस को पहले स्थानीय थाने को सूचना देकर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी के बाद सूचना देने की बात सामने आई, जिससे तकनीकी रूप से कार्रवाई कमजोर पड़ गई। सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप ने बताया कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने शाम करीब छह बजे गिरफ्तारी की और करीब बीस मिनट बाद स्थानीय पुलिस को जानकारी दी, जबकि अदालत के समक्ष न तो केस डायरी प्रस्तुत की जा सकी और न ही कोई वैध वारंट दिखाया गया। बताया जाता है कि यह पूरा मामला आंध्र प्रदेश के नरसापुरम क्षेत्र से जुड़े एक पुराने विवाद से संबंधित है, जिसमें पूर्व सांसद के. रघुराम कृष्णा राजू से जुड़े कथित हिरासत प्रकरण को आधार बनाकर आईपीसी की धारा 307 सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल आंध्र पुलिस की कार्रवाई पर रोक लग गई है और अब आगे की प्रक्रिया कानूनी रूप से नए सिरे से तय होगी, जबकि इस घटनाक्रम ने अंतरराज्यीय पुलिस कार्रवाई की प्रक्रियाओं और कानूनी औपचारिकताओं के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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